Tuesday, April 23, 2024
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सऊदी अरब मे मौत होने पर मुआवजा कानून व प्रावधान

किंगडम में किसी कर्मचारी के मृत्यु के मामले में उनके कानूनी प्रतिनिधि (परिवार) को निम्नलिखित लाभ या मुआवज़े  के हकदार हो सकते हैं। हमने इस लेख में विस्तार से समझने की कोशिश की है। 

सऊदी अरब में मौत होने पर मुआवजा 

सेवा लाभ की समाप्ति (End of Service Benefits)

सऊदी अरब के कानून के अनुसार एक कर्मचारी की मृत्यु के मामले में कफ़िल/कंपनी सेवा के अंत (End of Service Benefits) के पूर्ण लाभों का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। पढ़ेमैं सऊदी अरब कितनी सिगरेट/तंबाकू ले जा सकता हूं?

काम के दौरान दुर्घटना (Death due to work injury)

सऊदी अरब में काम के दौरान दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में कर्मचारी या उसके कानूनी उत्तराधिकारियों (परिवार) को निम्नलिखित दो लाभों में से कोई एक लाभ मिल सकता है;

36 महीने का वेतन

यदि कोई कंपनी/कफ़िल GOSI इन्श्योरेन्स (GOSI contributio) भुगतान कर्ता नहीं है तो कर्मचारी या उसके कानूनी उत्तराधिकारियों (परिवार) को सऊदी श्रम कानून के अनुच्छेद 138 के अनुसार कुल 36 महीने का अतरिक्त वेतन मिलेगा।

  • न्यूनतम मुआवजा SR 54,000 है। 
  • लाभ का भुगतान कंपनी/कफ़िल द्वारा किया जाएगा।

84 महीने का वेतन

यदि कंपनी/कफ़िल समय पर GOSI इन्श्योरेन्स भुगतान कर्ता है तो कर्मचारी या उसके कानूनी उत्तराधिकारी (परिवार) को 84 महीने (मूल वेतन + आवास भत्ता) मिलेगा।

  • अधिकतम मुआवजा SR 330,000 है।
  • लाभों का भुगतान GOSI द्वारा किया जाएगा।
  • GOSI द्वारा कुछ अन्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है।

ब्लड मनी

सऊदी अरब में हत्या या एक्सीडेंटल मौत के मामले में कर्मचारी के कानूनी आश्रित (परिवार) ब्लड मनी के रूप में (क्षमा देने के बदले) धन पाने के हकदार हैं। पढ़े- सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, गाइडलाइन व टेक्नीशियन लिस्ट

  • हत्या के मामले में ब्लड मनी की रकम मृतक के परिजन तय करते है।
  • एक्सीडेंटल मौत के मामले में जिस पार्टी की गलती है वह SR 300,000 ब्लड मनी के रूप में भुगतान करेगा।
  • अगर पुलिस रिपोर्ट यह निष्कर्ष निकलता है कि मरने वाले ड्राइवर की गलती थी तो कोई ब्लड मनी नहीं मिलेगी ।

जीवन बीमा (Life Insurance)

सऊदी अरब की कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त जीवन बीमा करवाती हैं। सऊदी अरब के अंदर या किंगडम के बाहर किसी भी कारण से कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में कर्मचारी को बीमा पॉलिसी के आधार पर लाभ मिलता है।

जीवन बीमा कंपनियां आम तौर पर कुल वेतन 36 महीने का भुगतान करती है जो बाद में मृत कर्मचारी के कानूनी आश्रितों को स्थानांतरित कर दिया जाता है।

कर्जमाफी (Loan Waiver)

यदि कोई व्यक्ति मृत्यु या स्थायी विकलांगता के कारण व्यक्तिगत ऋण या क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान करने में विफल रहता है तो बैंक परिस्थितियों के अनुसार कर्ज माफ कर देते है। सऊदी अरब कानून के अनुसार बैंक मृत व्यक्ति के बैंक खाते से धन का दावा या कटौती नहीं कर सकते हैं। पढ़ेसऊदी टूरिस्ट वीज़ा आवेदन प्रक्रिया, गाइड व अक्सर पूछे जाने वाले सवाल ?

दूतावास के माध्यम से मृत्यु लाभ का दावा (Embassy)

मौत के बाद सेवा लाभ (End of Service Benefits) और ब्लड मनी (Blood Money) प्राप्त करने लिए सऊदी अरब में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता होती है।

कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र  

मृतक के परिवार के सदस्यों को एक कानूनी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Legal Heirship Certificate) प्रदान करना होगा जिसमें मृतक के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों (परिवार के सदस्यों) की सूची दर्ज हो। कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र में परिवार के सदस्यों के नाम और मृतक के साथ उनके संबंध दर्शाया गया होने चाहिए जिसमें नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं।

इसके अलावा, इसे विदेश मंत्रालय और भारत स्थित सऊदी दूतावास द्वारा भी प्रमाणित कराया गया होना चाहिए।

पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी 

मृतक के उत्तराधिकारी (परिवार) वालों को अदालती कार्यवाही के लिए किसी व्यक्ति या दूतावास के पक्ष में मुख्तारनामा (Power of attorney) देना होगा। ऐसे कार्य दूतावास को सौंपना हमेशा बेहतर होता है। पढ़ेसऊदी अरब, इकामा पर दर्ज Huroob स्थिति की जाँच करें

मुख्तारनामे को विदेश मंत्रालय और भारत स्थित सऊदी दूतावास द्वारा भी प्रमाणित कराना आवश्यक है।

दस्तावेजीकरण

उपर्युक्त सभी कागजी कार्यवाही के बाद दस्तावेज सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास को जमा कराना होगा मामले को आगे बढ़ाने के लिए दूतावास शरिया कोर्ट को अनुरोध करता है।

A-भारतीय दूतावास/वाणिज्य को कानूनी बकाया धनराशि प्राप्त होने के बाद SBI बैंक के माध्यम से संबंधित जिला के SBI बैंक ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया जाता है व संबंधित जिला पदाधिकारियों ईमेल/फैक्स/पत्र दवारा सूचित कर दिया जाता है। 

B-कुछ मामलों में यदि किसी व्यक्त की मौत एक्सीडेंटली किसी प्रवासी द्वारा हो जाती है और शरिया अदालत में उसकी गरीबी साबित हो जाती है तो अदालत विकटम पक्ष के परिवार के सहमति से रिहा कर स्वदेश भेज देता है। पढ़ेGOSI सऊदी अरबीया, सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है

GOSI से मृत्यु लाभ का दावा करें

दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में GOSI से लाभ का दावा करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता होती है।

  • कंपनी/काफ़िल को मेडिकल और पुलिस रिपोर्टों द्वारा निर्धारित मृत्यु के कारणों से संबंधित कागजात से साथ GOSI को सूचित करना होता है।
  • GOSI के कानूनी अधिकारी के मामले का तहकीकात कर “कानूनी लाभार्थी फॉर्म” उपलब्ध कराएंगे जिसे मृतक के परिवार के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा भरा जाना चाहिए। प्रपत्र को स्वदेश में MOFA और सऊदी दूतावास द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए। 
  • GOSI दुर्घटना के परिणामस्वरूप होने वाले मृत्यु लाभों की गणना कर चेक भारतीय दूतावास के मदद से सीधे कानूनी लाभार्थियों को भेजेगा।
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