एग्जिट री-एंट्री वीजा (Exit Re-Entry Visa) सऊदी अरब में प्रवासी निवासियों (इकामा धारकों) को अस्थायी रूप से किंगडम छोड़ने की अनुमति देता है। एग्जिट री-एंट्री वीजा अबशर (Absher) या मुकीम (Muqeem) पोर्टल के माध्यम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त किया जा सकता है।
जवाजात (Jawazat) ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के माध्यम से एक्जिट री-एंट्री वीजा प्राप्त करने के लिए इकामा धारकों के पासपोर्ट की न्यूनतम आवश्यक वैधता को स्पष्ट किया है। पढ़े-मैं सऊदी अरब से भारत कितना गोल्ड/ कैश ले जा सकता हूं?
जवाजात द्वारा जारी बयान में कहा गया है, एक्जिट री-एंट्री वीजा (Exit re-entry visa) जारी करने के लिए इकामा धारक के पासपोर्ट की वैधता कम से कम 6 महीने होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक का इकामा भी वैध होनी चाहिए। पढ़े-सऊदी विजन 2030 क्या है
एग्जिट री-एंट्री वीजा जारी करने के लिए अन्य आवश्यकताएं, कोई बकाया या यातायात जुर्माना नहीं होना चाहिए, वीजा शुल्क आवेदक के इकामा (iqama) नंबर पर जमा किया जाना चाहिए और आवेदक को सऊदी अरब में शारीरिक रूप से मौजूद होना चाहिए। पढ़े-सऊदी अरब में एग्जिट री-एंट्री वीजा कितने प्रकार का होता हैं?
एग्जिट री-एंट्री वीजा जारी करने के लिए एक और जरूरी शर्त यह है कि आवेदक का फिंगरप्रिंट जवाजात सिस्टम के साथ पंजीकृत होना चाहिए।