Wednesday, March 27, 2024
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इकामा समाप्ति के बाद फाइनल एग्जिट वीजा जारी करने की प्रक्रिया

इकामा समाप्ति के बाद फाइनल एग्जिट वीजा जारी करने के लिए जवाजात ने ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है। जवाजात कफील/कंपनी को अनुमति देता है की वे अपने बिज़नेस अबशर एप (Absher business) के माध्यम से इस सेवा का लाभ ले सकते है। 

यह प्रक्रिया ऑनलाइन है और इसके लिए जावाजात ऑफिस व्यक्तिगत रूप से जाने की आवश्यकता नहीं होती है।

इसके अलावा आप फाइनल एग्जिट वीजा (final exit visa) के लिए भी आवेदन कर सकते है। यदि आप अपने कफ़िल/कंपनी से मदद नहीं लेना चाहते है तो इस स्थिति में फाइनल एग्जिट वीजा जारी करने के लिए आपको सऊदी आंतरिक मंत्रालय मे आवेदन करना होगा। नोट-इकामा समाप्ति के 30 दिनों बाद ही आप आवेदन कर सकते है। 

सऊदी आंतरिक मंत्रालय (Ministry of Interior) सभी कानूनी दस्तावेज़ों के पूरा होने के बाद फाइनल एग्जिट वीजा जारी कर देगा। हम इस लेख में दोनों विधि-यों की व्याख्या करने जा रहे हैं। पढ़ेसऊदी अरब ग्रीन कार्ड निवास परमिट आवेदन प्रक्रिया

इकामा समाप्ति के बाद श्रम मंत्रालय के माध्यम से फाइनल एग्जिट वीजा आवेदन प्रक्रिया (Ministry Of Labor)

जैसा कि हमने ऊपर बताया है यदि आपका इकामा समाप्त हुए एक महीने से अधिक का समय हो गया है और आप का कफ़िल/कंपनी आपके अनुरोध को प्रोसेस नहीं कर रहा है तब आप,

  • MOL कार्यालय पर जाएँ।
  • अधिकारियों से आप फाइनल एग्जिट वीजा जारी करने का आग्रह करे।
  • आवश्यक दस्तावेज (इकामा) जमा करें। 
  • इकामा रिनूअल और मकतब अमल शुल्क का भुगतान करें। या शुल्क भुगतान के लिए MOL के अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें।
  • प्रक्रिया पूरी होने के बाद फाइनल एग्जिट वीजा जारी करने के लिए जवाजात कार्यालय जाएँ।

नए नियम के अनुसार फाइनल एग्जिट वीजा समाप्त हो चुके इकामा पर जारी नहीं होता है अतः जवाजात सीमित समय के लिए आपके इकामा रिनूअल करेगा व फाइनल एग्जिट वीजा जारी कर देगा। पढ़ेसऊदी अरब, मकतब अमल (Maktab Amal) लोकेशन, समय और हेल्पलाइन नंबर

यदि आप किसी अन्य समस्या या कठिनाई का सामना कर रहे हैं तो आप MOL (श्रम मंत्रालय) कार्यालय जा-सकते है और वहां उपस्थित अधिकारियों को अपने समस्या से अवगत करा सकते हैं। हालांकि किसी भी मुद्दे को हल करने का सबसे सुविधाजनक तरीका है हेल्पलाइन पर कॉल करना है। 

हेल्पलाइन नंबर-19911 

आप कार्य दिवसों के दौरान सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। (रविवार से गुरुवार)

हेल्पलाइन पर अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, तागालोग और मलयालम भाषाएँ उपलभद हैं।

कफ़िल/कंपनी द्वारा एक्सपायर इकामा पर फाइनल एग्जिट वीजा आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन माध्यम से, काफ़िल/कंपनी इकामा समाप्ति के बाद फाइनल एग्जिट वीजा जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है। पढ़ेएक्ज़िट री-एंट्री वीज़ा चेक करने का आसान तरीका

कफील/कंपनी को अपने अबशर बिजनस अकाउंट मे लॉग इन कर आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा फिर इकामा रिनूअल फीस और ओवरस्टेयिंग फीस (Overstaying fee) का भुगतान कर इकामा रिनूअल करना होगा। 

(इकामा फाइनल एग्जिट वीजा जारी करने के लिए रिनूअल होगा जो 1 दिन से 1 महिने तक या उस से अधिक का हो सकता है)। पढ़े-सऊदी अरब ! वीजा के प्रकार व आवेदन प्रक्रिया

उसके बाद कफ़िल/कंपनी फाइनल एग्जिट वीजा जारी कर सकते है। यह प्रक्रिया आश्रितों (dependents) के फाइनल एग्जिट वीजा जारी करने के समान है।

ऑनलाइन प्रक्रिया फास्ट व तत्काल सेवा प्रदान करता है। इसके अलावा हमने देखा है कि अधिकांश कंपनी/कफ़िल एक वर्ष के लिए इकामा का रिनूअल कर देते है। पढ़ेSaudization और Nitaqat प्रोग्राम का प्रवासी श्रमिकों पर प्रभाव

कफील के गैर मौजूदगी/मौत के मामले मे फाइनल एग्जिट?

इस संबंध में सऊदी नियम स्पष्ट हैं। प्रवासी कामगार कफील के बिना फाइनल एग्जिट नहीं जा सकता यदि कफील जीवित नहीं है तो कर्मचारी दूसरे प्रायोजक को ट्रांसफर कर दीया जाता है।

यदि आप जवाजात चाहे तो नए प्रायोजक की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित कर सकता है। यानि आप को किसी भी हाल में कफील के प्रायोजन के तहत होना चाहिए। पढ़ेनकल कफ़ाला/ इकामा ट्रांसफर स्थिति जाँचने का ऑनलाइन प्रक्रिया

इकामा के बगैर फाइनल एग्जिट प्रक्रिया

सऊदी सुरक्षा अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करना ही किंगडम से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है। हालांकि यह एक लंबी और दर्दनाक प्रक्रिया हो सकती है।

इस मामले मे सऊदी अधिकारी अज्ञात अवधि के लिए प्रवासी कामगार को जेल में रखते है। कैद चंद दिनों से लेकर पूरे साल या उससे भी ज्यादा कैद मे गुजरना पड़ सकता है। इसलिए यह कभी भी समझदारी भरा विकल्प नहीं है। पढ़ेसउदी अरब में भारतीय पासपोर्ट ऑनलाइन अपॉइंटमेंट प्रक्रिया

इकामा न होने के कारणों के बारे में अधिकारी पूरी तरह से पूछताछ करते है। वे आप के आपराधिक रिकॉर्ड और गति-विधि की जांच भी कर सकते हैं। आज कल फ़िरंगर प्रिन्ट के माध्यम से आसानी से चेक किया जा सकता है।

दूसरा विकल्प हुरोब (huroob) स्टेटस हो सकता है इस दौरान अगर आप को पुलिस पकड़ है तो आप को कैद की सजा हो सकती है। इसके अलावा किंगडम में प्रवेश पर भी 3 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए प्रतिबंध भी लग जाएगा। पढ़ेGOSI सऊदी अरबीया, सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है

फाइनल एग्जिट वीजा रद्द करने की प्रक्रिया 

ऐसे मामले मे जब कफील/ कंपनी के साथ आप का विवाद सुलझ जाता हैं तो फाइनल एग्जिट वीजा रद्द किया जा सकता हैं। जवाजात के निर्देशा अनुसार कंपनी या कफील को इकामा की समाप्ति के बाद जारी फाइनल एग्जिट रद्द करने की अनुमति है। इस प्रकार के मामले जवाजात 3 महीने बिना किसी इकामा शुल्क के किंगडम मे ठहरने की अनुमति भी देता है। 

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